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यह प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है :


1.
प्रमाण-पत्र धारक बीएमबीए से उत्पाद की समीक्षा निरंतर करवाता रहेगा।

 2. उत्पाद, ऐसे विनिर्माण विनिर्देशनों और गुणवत्ता आश्वासन उपायों के अनुरूप और उनके अनुपालन में विनिर्मित किया जाता रहेगा जो इस प्रमाण-पत्र को जारी करने अथवा पुन: विधिमान्यकरण के समय लागू थे। पृथक रूप से अनुमोदित गुणवत्ता आश्वासन की स्कीम का अनुपालन किया जाएगा।

3. प्रमाण-पत्र धारक द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखी जाएगी।

4. उत्पाद प्रयोक्ता, पीएसी में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उत्पाद को संस्थापित करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा और उसका रख-रखाव करेगा।

5. इस मूल्यांकन के दायरे से बाहर उत्पाद का इस्तेमाल पीएसी में शामिल नहीं है।

6. उत्पाद का मूल्यांकन, मानकों में निहित निष्पादन प्रावधानों तथा पीएसी में सूचीबद्ध स्रोतों से जानकारी के अनुसार किया जाता है। बाद में किये जाने वाले संशोधनों के प्रावधान या प्रमाण-पत्र की तारीख के बाद लागू किए गए प्रावधान लागू नहीं होंगे।

7. जहाँ पीएसी में भारत की संसद के किसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक निकाय और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के कानूनों, विनिर्देशनों, व्यवहार संहिताओं, मानकों, विनिर्माता कम्पनी के मानकों, हिदायतों/नियम पुस्तिका आदि का उल्लेख किया जाता है तो उसका अर्थ यह है कि ये वे प्रकाशन हैं जो पीएसी प्रदान करने की तारीख को लागू थे।

8. प्रमाण-पत्र धारक द्वारा जब कभी भी वितरकों/लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा तो वह बीएमबीए को उसकी जानकारी देगा और बीएमबीए को छमाही आधार पर अद्यतन की गई उसकी सूची उपलब्ध कराएगा।

9. प्रमाण-पत्र धारक प्राप्त शिकायतों के संबंध में जानकारी, शिकायतों को दूर करने की जानकारी और शिकायत दर शिकायत आधार पर शिकायत दूर करने में लिए गए समय की जानकारी शिकायत दूर करते ही बीएमबीए को उपलब्ध कराएगा। यदि बीएमबीए को प्रयोक्ता से कोई जानकारी मिलती है तो वह उससे प्रमाण-पत्र धारक को उपलब् कराएगा।

10. यदि वैधता अवधि के दौरान कभी भी पीएसीएच, पीएसी में उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसे स्वयं ही पीएसी का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और अध्यक्ष, टीएसी को उस तारीख से अवगत कराना चाहिए जब उसने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया हो तथा साथ ही बंद करने के उन कारणों और उस अवधि का उल्लेख करना चाहिए जब वह इसका इस्तेमाल फिर से शुरू कर देगा। वह बीएमबीए की पूर्व अनुमति के बिना इस्तेमाल शुरू नहीं करेगा। वह साथ ही अपने एजेंटों, लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं, संस्थापकों, संस्थागत सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के खरीददारों, अन्य खरीददारों तथा साथ ही उन सभी को भी सूचित करेगा जिनको उसने अपने पीएसी धारक होने की सूचना दी है। वह उन सभी व्यक्तियों को भी सूचित करेगा जो उत्पाद का इस्तेमाल बंद करने के दौरान उसको खरीदते हैं। वह शीघ्रातिशीघ्र बीएमबीए को ऐसे व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराएगा जिनको उसने ऐसी सूचना दी है।


11.
पीएसी देने में, बीएमबीए निम्नलिखित के संबंध में तटस् रहेगा :

() उत्पाद के संबंध में पेटेंट या उससे मिलता-जुलता अधिकार होना या होना;

() प्रमाण-पत्र धारक का उत्पाद बेचने, संस्थापित करने या रख-रखाव करने का कानूनी अधिकार;

() निर्माण के तरीकों सहित उत्पाद को इंस्टाल करने के तरीके।

12. बीएमटीपीसी और बीएमटीपीसी करार बोर्ड (बीएमबीए) इस पीएसी के तहत उल्लिखित उत्पाद/प्रणाली/डिजाइन/इंस्टालेशन पद्धति आदि से संबंधित दावेशुदा पेटेंट अधिकार/कॉपीराइट का सम्मान करते हुए निष्पाीदनता मूल्यांकन प्रमाण-पत्र धारक (पीएसीएच) तथा निष्पाीदनता मूल्यांकन प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता के संबंध में तटस् रहेगा। पेटेंट अधिकार/कॉपीराइट से संबंधित विचारणीय बातें इस निष्पाीदनता मूल्यांकन प्रमाणन स्कीम के क्षेत्राधिकार से परे हैं जिसके तहत पीएसी जारी किया गया है। पीएसीएच तथा पीएसी प्रयोक्ता को विशेष सलाह दी जाती है कि ऐसे किसी पेटेंट अधिकार/कॉपीराइट के दावे/वैधता का निर्धारण और ऐसे अधिकारों के उल्लंघन का जोखिम एक ओर पूर्णत: पीएसीएच की तथा दूसरी ओर प्रयोक्ता की जिम्मेदारी है।

13. विदित रहे कि उत्पाद के सुरक्षित इस्तेमाल से संबंधित ऐसी कोई भी सिफारिश जिसका पीएसी में उल्लेख है, उत्पाद को स्थापित करने, इस्तेमाल किए जाने और रख-रखाव किए जाने के समय पूरे किए जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम मानक है। किसी भी तरह उनका उद्देश्य, तो कानूनी अधिनियम जैसे, फैक्ट्ररी कानून या अन्य सांविधिक या सावधानी के कर्त्तव्यों के आम कानून या सावधानी को किसी ऐसे कर्त्तव्यों, जो इस प्रमाण-पत्र की तारीख को अस्तित्व में हो या भविष्य में अस्तित्व में आनी हो, की किसी भी अपेक्षा का पुन: उल्लेख करना या सभी को शामिल करना है और ही पीएसी के उक् प्रावधानों को सम्बद्ध अधिनियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली माना जाए।

14. यह प्रमाण-पत्र प्रदान करने में, बीएमटीपीसी और बीएमबीए, इस उत्पाद के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस्तेमाल से व्यक्ति को लगने वाली चोट सहित किसी क्षति या हानि के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है।

15. पीएसी धारक, बीएमबीए, इस मूल्यांकन में शामिल इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इस प्रमाण-पत्र की विषय-वस्तु सहित पूर्ण विश्वास में की गई कार्रवाई के किसी भी परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की पूर्तिकरेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णत: उत्पाद प्रयोक्ता और प्रमाण-पत्र धारक की होगी।

16. इस पीएसी में विनिर्दिष्ट शर्तों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस विनिर्माता की होगी जिसे यह पीएसी प्रदान किया गया है। बीएमबीए केवल पीएसी के संशोधन या खारिज करने के लिए आये प्रार्थना पत्र पर विचार करेगा।

17. पीएसी धारक, इस प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल उसके विरूद्ध मामलों में कानूनी बचाव के लिए या ऐसे किसी कानूनी दावे के लिए नहीं करेगा जो वह दूसरो के ऊपर करे।

 
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